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नोएडा: कंपनी की लापरवाही के कारण संक्रमित हुए 13 लोग, महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज
Sun, 29 Mar 2020 01:25 PM IST
प्राची प्रियम
माई सिटी रिपोर्टर, नोएडा
माई सिटी रिपोर्टर, नोएडा
Published by: प्राची प्रियम
Updated Sun, 29 Mar 2020 01:25 PM IST
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एफआईआर
- फोटो : अमर उजाला
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कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद गौतमबुद्धनगर जिले में पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। नोएडा की सीज फायर कंपनी के खिलाफ मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि कंपनी के विदेश से आए ऑडिटर के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संपर्क में आने से 13 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए।
इसकी जानकारी होने के बाद भी कंपनी ने कर्मचारियों को होम क्वारंटीन नहीं किया और उन्हें आम दिनों की तरह ही काम कर बुलाना जारी रखा। गौतमबुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से डॉ. अनुराग भार्गव ने थाना एक्सप्रेसवे में महामारी अधिनियम 1897 के तहत एफआईआर दर्ज कराई है।
थाना एक्सप्रेसवे प्रभारी ने बताया कि आरोप है कि कंपनी का ऑडिटर विदेश से आया था। इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को नहीं दी गई थी। साथ ही कंपनी की ओर से कर्मचारियों के लिए वो जरूरी इंतजाम भी नहीं किए गए जो कोरोना वायरस से बचाव के लिए आवश्यक थे।
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कंपनी ने कर्मचारियों को होम क्वारंटीन नहीं किया। उन्हें लगातार काम पर बुलाया गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक ऑडिटर के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संपर्क में आने से 13 लोग कोरोना वारस से संक्रमित हो चुके हैं।
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इसकी जानकारी होने के बाद भी कंपनी ने कर्मचारियों को होम क्वारंटीन नहीं किया और उन्हें आम दिनों की तरह ही काम कर बुलाना जारी रखा। गौतमबुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से डॉ. अनुराग भार्गव ने थाना एक्सप्रेसवे में महामारी अधिनियम 1897 के तहत एफआईआर दर्ज कराई है।
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थाना एक्सप्रेसवे प्रभारी ने बताया कि आरोप है कि कंपनी का ऑडिटर विदेश से आया था। इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को नहीं दी गई थी। साथ ही कंपनी की ओर से कर्मचारियों के लिए वो जरूरी इंतजाम भी नहीं किए गए जो कोरोना वायरस से बचाव के लिए आवश्यक थे।
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कंपनी ने कर्मचारियों को होम क्वारंटीन नहीं किया। उन्हें लगातार काम पर बुलाया गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक ऑडिटर के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संपर्क में आने से 13 लोग कोरोना वारस से संक्रमित हो चुके हैं।