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एनजीटी नियमों के उल्लंघन पर नौ बिल्डरों पर जुर्माना, नोटिस जारी कर एक सप्ताह के अंदर मांगा जवाब

Sat, 24 Nov 2018 07:33 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नोएडा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नोएडा Updated Sat, 24 Nov 2018 07:33 AM IST
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Noida and Greater Noida eight builders fined On violation of NGT orders
एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन करने पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के आठ बिल्डरों पर नगर मजिस्ट्रेट ने जुर्माना लगाते हुए पांच-पांच लाख रुपये के नोटिस जारी किए है। जबकि एक बिल्डर पर 50 हजार जुर्माना लगाया गया है। सभी से एक सप्ताह के अंदर जवाब तलब किया गया है। उसके बाद वसूली की जाएगी। 
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क्षेत्रीय प्रदूषण विभाग की रिपोर्ट के आधार पर बिल्डरों पर जुर्माना लगाया गया है। जिस बिल्डरों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें प्रबंधक स्वामी मैसर्स अजनारा ली गार्डन प्लॉट नं. जीएच 2 सेक्टर 16 बी, प्रबंधक स्वामी मेसर्स जेकेजी पॉम कोर्ट प्लॉट नंबर जीएच 1डी सेक्टर 16सी,  प्रबंधक स्वामी मेसर्स अजनारा होम्स ग्रुप हाउसिंग परियोजना प्लॉट नंबर- जीएच 3 सेक्टर 16बी, प्रबंधक स्वामी मेसर्स पंचशील ग्रीन्स ग्रुप हाउसिंग परियोजना प्लॉट नंबर जी-एच-1ए सेक्टर 16बी, प्रबंधक स्वामी मेसर्स मिगलानी मेफेयर रेजिडेंसी प्लॉट नंबर जी-एच-7बी टेकजोन 4 , प्रबंधक स्वामी मेसर्स एसकेए ग्रीनार्च प्लॉट नंबर जीएच 5बी सेक्टर 16बी,  प्रबंधक स्वामी मेसर्स श्रीराधा स्काईपार्क प्लॉट नं-जीएच 5 सेक्टर 16 बी  और प्रबंधक स्वामी मैसर्स आरजी लग्जरी होम्स प्लॉट नंबर जीएच-7ए सेक्टर-16बी शामिल हैं। 
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वहीं नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा  प्रबंधक स्वामी मेसर्स सीबी बिल्डकॉन प्लॉट नंबर सी 3ए सेक्टर 16बी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 

नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा यह सभी नोटिस संजबंधित फर्मों को एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने पर क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जारी किए गए है। यदि एक सप्ताह के अंदर संबंधित व्यक्ति एवं फर्मों के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो उनके विरुद्ध वसूली की कार्रवाई की जाएगी।    
 
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