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Delhi: केंद्रीय मंत्री शेखावत के मानहानि मामले में गहलोत को राहत नहीं, कार्रवाई पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार

Wed, 02 Aug 2023 08:49 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Wed, 02 Aug 2023 08:49 AM IST
सार

मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से इस मामले में समन जारी करने और कार्यवाही जारी रखने के खिलाफ गहलोत ने सोमवार को सत्र अदालत में याचिका दायर की थी। मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमके नागपाल ने कहा कि शिकायत मामले की कार्यवाही पर रोक लगाने का कोई कारण नजर नहीं आता है।

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No relief to Ashok Gehlot in the defamation case of Union Minister Shekhawat
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सीएम अशोक गहलोत - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दायर मानहानि मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अदालत से राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू सत्र अदालत ने मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है, लेकिन गहलोत को वर्चुअल तरीके से पेश होने की अनुमति दे दी है। संजीवनी घोटाले में गहलोत ने शेखावत का नाम लिया था, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने यह मामला दर्ज कराया था।

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मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से इस मामले में समन जारी करने और कार्यवाही जारी रखने के खिलाफ गहलोत ने सोमवार को सत्र अदालत में याचिका दायर की थी। मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमके नागपाल ने कहा कि शिकायत मामले की कार्यवाही पर रोक लगाने का कोई कारण नजर नहीं आता है। उन्होंने यह भी कहा कि 7 अगस्त की सुनवाई पर गहलोत को कोर्ट में मौजूद होने पर जोर नहीं देना चाहिए। 

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