फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   No relief to Alapan Bandyopadhyay, review petition dismissed

Delhi NCR News: अलपन बंद्योपाध्याय को राहत नहीं, समीक्षा याचिका खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 19 Feb 2026 08:05 PM IST
विज्ञापन
अलपन बंद्योपाध्याय ने उस आदेश की समीक्षा की मांग की थी, जिसमें अदालत ने उनकी उस चुनौती को पहले ही खारिज कर दिया था
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय की समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति सी हरि शंकर और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि याचिका में कोई मेरिट नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। अलपन बंद्योपाध्याय ने उस आदेश की समीक्षा की मांग की थी, जिसमें अदालत ने उनकी उस चुनौती को पहले ही खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) द्वारा उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही को कोलकाता से नई दिल्ली ट्रांसफर किए जाने का विरोध किया था। कोर्ट ने अपने पहले फैसले में कहा था कि मामला नई दिल्ली से जुड़ा है, क्योंकि अनुशासनात्मक कार्रवाई और जांच की प्रक्रिया यहीं से शुरू हुई थी। इसलिए ट्रांसफर आदेश कानून के दायरे में था। यह मामला मई 2021 का है। आरोप है कि अलपन बंद्योपाध्याय 28 मई 2021 को कलाईकुंडा एयर फोर्स स्टेशन पर चक्रवात यास की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article