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अब जन्म प्रमाण पत्र के लिए निगम के नहीं काटने होंगे चक्कर
ब्यूरो/अमर उजाला, गुरुग्राम
Updated Tue, 02 May 2017 05:50 PM IST
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- फोटो : डेमो फोटो
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अब आपको जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए नगर निगम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि नगर निगम स्वयं आपके घर पर डाक के माध्यम से प्रमाण-पत्र भेजेगा। यह सुविधा बुधवार 03 मई से शुरू की जा रही है।
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इसके लिए अस्पतालों में होने वाली जन्म-मृत्यु का पंजीकरण अब सभी अस्पतालों को ऑनलाईन भेजने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। अब उन्हें पंजीकरण के बारे में हार्ड कॉपी नहीं भेजनी पड़ेगी। पहले ऑनलाइन और हार्ड कॉपी दोनों माध्यमों से सूचना भेजी जाती थी।
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अस्पतालों में हुए जन्म-मृत्यु के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए नागरिकों को नगर निगम कार्यालय में स्वयं आकर आवेदन भी नहीं करना पड़ेगॐा। अस्पताल से ऑनलाइन सूचना प्राप्त होने के बाद संबंधित व्यक्ति के घर के पते पर प्रमाण-पत्र डाक के माध्यम से पहुंच जाएगा।
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उन्होंने बताया कि घर पर हुए जन्म या मृत्यु की स्थिति में नगर निगम कार्यालय में आवेदन करना होगा। नगर निगम द्वारा पहली कॉपी के लिए किसी प्रकार की फीस वसूल नहीं की जाएगी।
नगर निगम आयुक्त वी. उमाशंकर ने बताया कि नागरिकों के घर पर जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र भिजवाने की सुविधा प्रदान करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र की पहली कॉपी आवेदक के घर पर नि:शुल्क भिजवाई जाएगी तथा उससे इसके लिए पोस्टल चार्ज भी नहीं लिए जाएंगे।
नगर निगम के मेडीकल ऑफिसर डॉ. आशीष सिंगला के अनुसार केवल जन्म प्रमाण-पत्र में बच्चे का नाम शामिल करने या जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र में किसी प्रकार की सुधार की स्थिति में आवेदक को कार्यालय में आकर आवेदन करना होगा तथा सरकार द्वारा निर्धारित फीस जमा करवानी होगी।