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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   No immediate relief for Saurabh Das; notices issued to media organizations and X.

Delhi NCR News: सौरभ दास को त्वरित राहत नहीं, मीडिया संस्थानों और एक्स को नोटिस जारी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 24 Aug 2026 06:23 PM IST
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- दिल्ली हाईकोर्ट ने आवासीय पता सार्वजनिक करने के खिलाफ याचिका पर पक्षकारों को नोटिस जारी किए
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता सौरव दास द्वारा दायर मुकदमे में टिप्पणीकार अभिजीत अय्यर मित्रा, मीडिया प्लेटफॉर्म द पैम्फलेट, लॉ बीट, द जयपुर डायलॉग्स, द संडे गार्डियन तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) सहित अन्य प्रतिवादियों को समन जारी किया है। दास ने आरोप लगाया कि उनके आवासीय पते और निजी जानकारी को सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने अंतरिम निषेधाज्ञा याचिका पर भी नोटिस जारी करते हुए मामले को दो सप्ताह बाद आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी। अदालत ने प्रतिवादियों को 10 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि एक्स पर दास का पता उजागर करने वाले ट्वीट हटा दिए गए हैं। अदालत ने इस बात को आदेश में दर्ज किया।

दास ने गोपनीयता के उल्लंघन के लिए दो करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान भरपाई का दावा किया है। उन्होंने अय्यर मित्रा, द पैम्फलेट, लॉ बीट, द जयपुर डायलॉग्स और द संडे गार्डियन को उनके आवासीय पते को प्रकाशित, प्रसारित या उजागर करने से स्थायी रूप से रोकने तथा संबंधित वीडियो और पोस्ट को हटाने का निर्देश देने की भी मांग की है। उन्होंने एक्स कॉर्प और गूगल को भी संबंधित सामग्री हटाने तथा आगे प्रसार रोकने का निर्देश देने की प्रार्थना की है। अदालत ने कोई भी अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है। मामले को 14 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
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