सुनंदा पुष्कर मामले में रिपब्लिक टीवी पर अंतरिम रोक नहीं - हाईकोर्ट
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दिल्ली हाई कोर्ट ने शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में किसी भी खबर या बहस के हवाले से टीवी पत्रकार अरनब गोस्वामी और उनके न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।
इस मामले में शशि थरूर ने अपनी पत्नी की मौत मामले में रिपब्लिक टीवी द्वारा प्रसारित खबरों पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई थी। न्यायाधीश मनमोहन ने गोस्वामी और चैनल को नोटिस जारी किया और थरूर की याचिका के संबंध में जवाब मांगा कि उनके चैनल द्वारा हाई कोर्ट की कार्यवाही की कथित तौर पर गलत रिपोर्टिंग की गई।
इसके साथ ही अदालत ने कहा कि मामले को विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है और इसके बाद ही, उस पर एक विस्तृत आदेश पारित किया जा सकता है।
टीवी के संपादकीय की नीति तय करना अदालत का काम नहीं
अदालत द्वारा यह भी कहा कि गया शशि थरूर द्वारा अरनब गोस्वामी और उनके चैनल के खिलाफ लगाई गई याचिका के संबंध में ऐसा काई कानून नहीं बताया गया जिसके आधार पर किसी तरह की रोक लगाई जा सके।
अदालत ने कहा कि किसी भी अखबार या टीवी के संपादकीय की नीति तय करना अदालत का काम नहीं है। वहीं इस मामले में अदालत ने निर्देश जारी करते हुए अरनब गोस्वामी से थरूर द्वारा दायर किए गए हलफनामे के संबंध में प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए कहा।
बता दें कि शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत साउथ दिल्ली स्थित एक पांच सितारा होटल में 17 जनवरी 2014 की रात में हुई थी।