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'जमानत नहीं दे सकते': हाईकोर्ट ने कहा- यह गंभीर मामला, दूसरों को पत्नी के साथ संबंध बनाने का देता था ऑफर

Wed, 18 Jun 2025 08:46 AM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Wed, 18 Jun 2025 08:46 AM IST
सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने दूसरों को पत्नी के साथ संबंध बनाने का प्रस्ताव देने के आरोपी को जमानत देने से मना कर दिया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस मामले को गंभीर बताया। साथ ही कहा कि यह मामला सामान्य वैवाहिक विवादों से अलग है।

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No bail for the accused of offering sex with his wife to others
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : AI

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर लोगों को अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने के लिए प्रस्ताव देने वाले आरोपी को जमानत देने से इन्कार कर दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपी पर वैवाहिक विवाद के सामान्य आरोपों के लिए मामला दर्ज नहीं किया गया है। यह गंभीर मामला है।

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जस्टिस गिरीश कठपालिया दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न, क्रूरता और आपराधिक विश्वासघात सहित अन्य अपराधों के लिए आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। 9 जून को दिए गए आदेश में अदालत ने कहा, एफआईआर में लगाए गए आरोप वैवाहिक विवाद के सामान्य आरोप नहीं हैं।

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अदालत ने महिला के इस आरोप पर विचार किया कि उसका देवर उसे अनुचित तरीके से छूकर उसका यौन उत्पीड़न करता था और उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाता था, लेकिन जब उसने अपने पति से शिकायत की, तो उसने उसे इस अपमान को नजरअंदाज करने के लिए कहा। 

अदालत ने एफआईआर का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि आरोपी पति ब्लेड से उसके हाथों पर कट लगाया था और जख्मी हाथों से उसे रसोई का काम करवाता था। साथ ही वह पत्नी की अदला-बदली (वाइफ स्वैपिंग) का दबाव बनाने लगा था। इसके लिए, वह उसे एक होटल में ले गया, जहां उसके दोस्तों ने उसके साथ छेड़छाड़ की, इसलिए वह भाग गई।

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पत्नी ने आरोपी पर उसकी फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाने और सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें साझा करने के अलावा पैसे के लिए उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए लोगों को प्रस्ताव देने का भी आरोप लगाया गया था। इसके अलावा महिला ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष अपना बयान दिया है, जिसमें आरोपी पर दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है।

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