टेरर फंडिंग मामले में पूर्व विधायक राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज
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दिल्ली स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने टेरर फंडिंग मामले में जम्मू-कश्मीर के पूर्व निर्दलीय विधायक राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। राशिद को टेरर फंडिंग मामले में कश्मीर घाटी से गिरफ्तार किया गया था। वह अभी तिहाड़ जेल में बंद है।
Delhi: NIA Special Court dismissed the bail application of former independent MLA of Jammu and Kashmir, Rashid Engineer. He was arrested in a case related to the funding of terror activities in the Kashmir valley and is currently lodged in Tihar Jail. (file pic) pic.twitter.com/uUqfsVF2wO
— ANI (@ANI) February 6, 2020विज्ञापन
बता दें कि टेरर फंडिंग मामले में उत्तरी कश्मीर के लंगेट के पूर्व विधायक इंजीनियर राशिद को नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (एनआईए) ने अगस्त 2019 में गिरफ्तार किया था। राशिद मुख्यधारा के राजनीतिक दलों से जुड़े पहले नेता थे, जिन्हे एनआईए ने गिरफ्तार किया किया था।
2017 के टेरर फंडिंग मामले में उनसे कई बार पूछताछ हो चुकी है। इसको लेकर उन्हे समन जारी किया गया था। एनआईए से जुड़े अधिकारियों ने तब बताया था कि उन्होंने पूछताछ में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इस वजह से हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करना जरूरी है।
आतंकियों तथा अलगाववादियों को धन की आपूर्ति किए जाने के मामले में पिछले दिनों गिरफ्तार कारोबारी जहूर वटाली ने पूछताछ के दौरान रशीद का नाम लिया था। टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए ने आतंकी संगठनों और कई अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।