एनजीटी का बड़ा आदेश, दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर रोक
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एनजीटी ने दिल्ली में डीजल की गाड़ियों पर रोक लगाते हुए बड़ा आदेश दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के इस आदेश के बाद दिल्ली में 10 साल पुरानी गाड़ियां सड़कों पर नहीं दिखाई देंगी।
वहीं एनजीटी ने अपने आदेश में 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों पर भी बैन लगाया है। एनजीटी ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश जारी किया है।
इसके तहत 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों का एक्सटेंशन रद्द किया जाएगा। इसके साथ ही आदेश में ये भी कहा गया है कि ये सुनिश्चित करें कि गाड़ियों में बाहर की तरफ से हॉर्न ना लगाया जाए।
ट्रिब्यूनल ने पहले भी जारी किया था आदेश
आपको बता दें कि इससे पहले भी 15 साल पुराने वाहनों को लेकर माथपच्ची होती रही है। एनजीटी ने इससे पहले भी इस तरह का आदेश जारी किया था।
जिसमें 15 साल पुराने वाहनों के रीरजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगाई थी। एनजीटी ने ये आदेश दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की वजह से जारी किया था।
इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को एनजीटी पहले भी अपने विभागों में डीजल वाहन न खरीदने को लेकर निर्देश जारी कर चुका है।