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Delhi NCR News: उड़ान ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर अदालत ने लगाई स्थायी रोक लगाई
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
पटियाला हाउस कोर्ट ने हैदराबाद स्थित एक फार्मास्युटिकल कंपनी को उड़ान या किसी भी समान ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने से स्थायी रूप से रोक दिया है। अदालत ने कहा कि यह उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र की प्रमुख कंपनी आरएसपीएल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसने पहले से अपना ट्रेडमार्क उड़ान पंजीकृत करा रखा है। जिला न्यायाधीश पंकज शर्मा ने 13 अगस्त को दिए गए एकपक्षीय (एक्स पार्टे) फैसले में कहा कि प्रतिवादी सैनुस फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड ने उड़ान मार्क का इस्तेमाल वादी (आरएसपीएल) के पंजीकृत ट्रेडमार्क उड़ान के समान और धोखा देने वाला तरीके से किया। अदालत ने उल्लेख किया कि घड़ी डिटर्जेंट जैसे ब्रांडों के लिए जानी जाने वाली आरएसपीएल हेल्थ ने 2007 में सैनिटरी नैपकिन के सामान और व्यवसाय के संबंध में ट्रेडमार्क या लेबल उड़ान अपनाया था।
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नई दिल्ली।
पटियाला हाउस कोर्ट ने हैदराबाद स्थित एक फार्मास्युटिकल कंपनी को उड़ान या किसी भी समान ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने से स्थायी रूप से रोक दिया है। अदालत ने कहा कि यह उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र की प्रमुख कंपनी आरएसपीएल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसने पहले से अपना ट्रेडमार्क उड़ान पंजीकृत करा रखा है। जिला न्यायाधीश पंकज शर्मा ने 13 अगस्त को दिए गए एकपक्षीय (एक्स पार्टे) फैसले में कहा कि प्रतिवादी सैनुस फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड ने उड़ान मार्क का इस्तेमाल वादी (आरएसपीएल) के पंजीकृत ट्रेडमार्क उड़ान के समान और धोखा देने वाला तरीके से किया। अदालत ने उल्लेख किया कि घड़ी डिटर्जेंट जैसे ब्रांडों के लिए जानी जाने वाली आरएसपीएल हेल्थ ने 2007 में सैनिटरी नैपकिन के सामान और व्यवसाय के संबंध में ट्रेडमार्क या लेबल उड़ान अपनाया था।