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Delhi : सेंट्रल रिज में पेड़ों की कटाई पर सेना मुख्यालय को एनजीटी का नोटिस, दो अन्य पक्षों से भी जवाब तलब
Thu, 11 Jan 2024 03:45 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Thu, 11 Jan 2024 03:45 AM IST
सार
हरित पैनल एक मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें उसने सेना मुख्यालय की ओर से 8.78 हेक्टेयर क्षेत्र को साफ करते समय पेड़ों की कटाई के बारे में एक अखबार की रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया था।
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- फोटो : ngt
विस्तार
दिल्ली के सेंट्रल रिज इलाके में सेना मुख्यालय की ओर से पेड़ों की कटाई मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने केंद्रीय रक्षा मंत्रालय और दो अन्य को नोटिस जारी किया है। हरित पैनल एक मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें उसने सेना मुख्यालय की ओर से 8.78 हेक्टेयर क्षेत्र को साफ करते समय पेड़ों की कटाई के बारे में एक अखबार की रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया था। एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने रिपोर्ट पर गौर किया।
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रिपोर्ट में कहा गया कि सेना ने दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम और भारतीय वन अधिनियम सहित पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन किया। सोमवार को पारित एक आदेश में, पीठ ने कहा, समाचार सामग्री पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे का खुलासा करती है। इसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और रक्षा मंत्रालय को पक्ष या प्रतिवादी बनाया गया - जिसका प्रतिनिधित्व इसके सचिव ने किया।
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एनजीटी ने नोटिस जारी करने के बाद कहा कि मंत्रालय के वकील ने इसे स्वीकार कर लिया है और जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है। अनुमति देते हुए पीठ ने अन्य दो पक्षों से भी जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी।
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