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किसने बनाया पार्कों को कंक्रीट का जंगल?

Sat, 08 Feb 2014 06:23 PM IST
अमर उजाला, नोएडा
अमर उजाला, नोएडा Updated Sat, 08 Feb 2014 06:23 PM IST
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NGT municipality commissioner summoned

नियमों के विपरीत कच्ची जगहों को पक्की करने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने गाजियाबाद नगर निगम आयुक्त को तलब किया है। शुक्रवार को कोर्ट ने अगली सुनवाई पर उपस्थित होने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी।

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कंक्रिटाइजेशन पर दाखिल आकाश वशिष्ठ की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। कच्ची जगहों को बिना जरूरत के पक्की करने के आंकड़ों को देखकर एनजीटी ने चिंता प्रकट की।
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जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने नगर निगम के आयुक्त को अगली सुनवाई के दौरान उपस्थित होने को कहा है।

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याचिकाकर्ता आकाश वशिष्ठ ने बताया कि पार्कों, रिहायशी इलाकों की सड़कों के आसपास की कच्ची जमीन पक्की कर दी गई है। ये सरकार के आदेश की अवहेलना है।

नगर निगम की दलीलों से असंतुष्ट एनजीटी ने नगर निगम आयुक्त को तलब किया है। मामले पर अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी।

याचिकाकर्ता और वकील पारुल ने कहा कि कोर्ट से हमने कंक्रिटाइजेशन पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना। साथ ही पूरे मामले पर जवाब देने के लिए नगर निगम आयुक्त, गाजियाबाद को बुलाया है।
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