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900 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र की अगली सुनवाई एक जून को

Tue, 23 May 2017 11:03 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, गुरुग्राम
ब्यूरो/अमर उजाला, गुरुग्राम Updated Tue, 23 May 2017 11:03 PM IST
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next hearing on meat trader ban case on 1st june
meat ban

आयुध डिपो की सीमाक्षेत्र के 900 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में हुए निर्माण को लेकर मंगलवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें नगर निगम, जिला प्रशासन और रक्षा मंत्रालय के अधिकारी मौजूद थे। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से अपनी पूरी रिपोर्ट के साथ एक जून को उपस्थित होने को आदेश दिया। इस बात की जानकारी डिस्ट्रिक अटार्नी सुनील कुमार जैन ने दी। 

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बता दें कि पिछले दिनों मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गुरुग्राम के जिला उपायुक्त को प्रतिबंधित क्षेत्र में हुए निर्माण को तोडने का आदेश देते हुए स्टेट्स रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। मामले की सुनवाई 23 मई को निर्धारित की गई थी। कोर्ट ने अब आयुध डिपो की सीमा घटाकर 300 मीटर कर दिया है। 
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सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने अदालत के निर्देश को विभाग के उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने एवं उनके जवाब के साथ आने के लिए 15 दिन का समय मांगा। चूंकि दो जून से कोर्ट में गर्मी की छुट्टियां हो रही है, इसलिए कोर्ट ने एक जून को पूरी तैयारी के साथ आने का विभागीय अधिकारियों को आदेश दिया है। 

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