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National Herald Case: 'कांग्रेस को दान देने वालों को मिले टिकट', ED का दावा; 14 जुलाई को अगली सुनवाई
Sat, 12 Jul 2025 10:45 PM IST
अनुज कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: अनुज कुमार
Updated Sat, 12 Jul 2025 10:45 PM IST
सार
नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई 14 जुलाई 2025 को होगी। यह मामला यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है।
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Court Room
- फोटो : ANI
विस्तार
नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में कहा कि कांग्रेस पार्टी को दान देने वालों के साथ धोखाधड़ी की गई।
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ईडी के अनुसार, कांग्रेस को दान देने वालों में से कुछ लोगों को पार्टी टिकट भी दिए गए। इससे यह साफ होता है कि दानदाताओं के साथ छल हुआ है। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने दलील दी कि गांधी परिवार का दावा गलत है कि उनका एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) पर कोई नियंत्रण नहीं था।
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उन्होंने कहा कि एजेएल ही नेशनल हेराल्ड का मूल प्रकाशक है और इसे गांधी परिवार नियंत्रित करता रहा है। मामले में अगली सुनवाई की 14 जुलाई को होगी।