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Shraddha Murder Case: श्रद्धा हत्याकांड की चार्जशीट रिपोर्ट प्रसारित करने पर लगी रोक, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

Wed, 19 Apr 2023 01:19 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Wed, 19 Apr 2023 01:19 PM IST
सार

न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने केंद्र को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दायर याचिका के निस्तारण तक कोई भी समाचार चैनल इस तरह की सामग्री प्रदर्शित न करे।

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News channels restrained from showing content of charge sheet in Shraddha Walkar murder case
दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने श्रद्धा हत्याकांड मामले में आरोप पत्र से संबंधित सामग्री के प्रदर्शन या प्रसारण पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने बुधवार को कहा कि इससे मामला पूर्वाग्रह से ग्रसित होगा। 

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न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने केंद्र को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि दिल्ली पुलिस की ओर से दायर याचिका के निस्तारण तक कोई भी चैनल इस तरह की सामग्री प्रदर्शित न करे। इसमें आरोप पत्र और मामले की जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री में निहित गोपनीय जानकारी के प्रकाशन, प्रसारण करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। 
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उच्च न्यायालय ने कहा कि यह बेहद अजीब है। नार्को एनालिसिस टेस्ट के प्रसारण से से क्या उद्देश्य पूरा होगा। यह निश्चित तौर पर मामले को पूर्वाग्रह से ग्रसित करेगा। पुलिस की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से टीआरपी (टेलीविजन रेटिंग पॉइंट) के लिए है। इस तरह की सामग्री के प्रसारण से कानून और व्यवस्था की समस्या हो सकती है। उन्होंने एक चैनल का जिक्र करते हुए कहा कि अभियुक्त के नार्को विश्लेषण की वीडियो हासिल की गई जबकि निचली अदालत ने 20 अप्रैल तक ऐसी कोई भी सामग्री को दिखाने से रोक दिया था।

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