{"_id":"a63f646dc7b893674fd3492c428f48ad","slug":"new-law-is-right-to-appoint-judges-katju-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"जजों की नियुक्ति का नया कानून सही : काटजू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जजों की नियुक्ति का नया कानून सही : काटजू
ब्यूरो/अमर उजाला, नोएडा
Updated Wed, 28 Oct 2015 02:49 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पूर्व न्यायाधीश मार्कण्डेय काटजू ने जजों की नियुक्ति के लिए बनाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक ठहराए जाने के मामले में टिप्पणी की। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ लॉ में संवैधानिक कानून विषय पर चल रही पांच दिवसीय व्याख्यान शृंखला के दूसरे दिन काटजू ने जजों की नियुक्ति को लेकर एनजेएसी कानून को सही ठहराया।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है। न्यायालय को संसद द्वारा पारित एनजेएसी कानून का सम्मान करना चाहिए, इसे खारिज करना गलत है।
इस दौरान काटजू ने छात्रों को मूल मंशा सिद्धांत और लिविंग कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने अमेरिका के संविधान की व्याख्या भी की।
इसके अलावा भारतीय संविधान के कानून की प्रक्रिया और दुष्प्रभावों की अवधारणा के संदर्भ में बुनियादी संरचना के सिद्धांत पर विशेष बल दिया। उन्होंने छात्रों को शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की व्याख्या करने के बारे में बताया।
विज्ञापन