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New Criminal Laws: मामला दर्ज करने में पुलिसकर्मियों के छूट गए पसीने, नए कानून की किताब और मोबाइल एप की ली मदद

Tue, 02 Jul 2024 03:48 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Tue, 02 Jul 2024 03:48 AM IST
सार

दिल्ली पुलिस ने कानून लागू होने से पहले दिल्ली पुलिस के सभी जवानों को प्रशिक्षण दिया गया था। लेकिन नए धाराओं में मामला दर्ज करने में पुलिसकर्मियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।

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New Criminal Laws Policemen had to face problems in registering the case
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सोमवार को नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) लागू होने के बाद पुलिसकर्मियों को मामला दर्ज करने में पसीने छूट गए। कानून की नई धाराओं की जानकारी नहीं होने की वजह से पुलिस कर्मी थानों में मौजूद नए कानून की किताब और मोबाइल एप की मदद से मामला दर्ज करते हुए दिखे।

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दिल्ली पुलिस ने कानून लागू होने से पहले दिल्ली पुलिस के सभी जवानों को प्रशिक्षण दिया गया था। लेकिन नए धाराओं में मामला दर्ज करने में पुलिसकर्मियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान पुलिसकर्मी किताब और एप की मदद लेकर संबंधित धाराओं में मामले दर्ज कर रहे है।
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पुलिस कर्मियों ने बताया कि धारा याद नहीं होने की वजह से उन्हें एप और किताब की मदद लेनी पड़ रही है। एक दो माह में सब सामान्य हो जाएगा। बाहरी-उत्तरी जिला पुलिस ने नए कानून के तहत सोमवार को डकैती, झपटमारी, झगड़ा व चोरी के अलग अलग थानों में सात मामले दर्ज किए हैं। वहीं उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस ने केशवपुरम में एक युवती से मोबाइल झपटने का मामला दर्ज किया है।
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विभिन्न थानों में दी गई नए कानून की जानकारी
बाहरी दिल्ली के तमाम थानों में लोगों को नए कानून के बारे में जानकारी दी गई। थाने में पहुंचे आरडब्ल्यूए पदाधिकारी समेत स्थानीय लोगों को नए कानून के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान थाना प्रभारी समेत सभी पुलिसकर्मी मौजूद रहे। केशवपुरम थाना क्षेत्र में सामाजिक संस्थाओं, वरिष्ठ नागरिक, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोगों को नए कानून को लेकर जानकारी दी गई। इसके अलावा थानों और सड़क पर लगाए गए बैरिकेड्स पर नए कानून को लेकर पोस्टर और बैनर लगाए गए। इन जगहों पर मौजूद पुलिसकर्मी लोगों को नए कानून के  बारे में जानकारी देते दिखे।

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