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ND तिवारी के साथ ये क्या हो रहा है?

Thu, 16 Jan 2014 05:14 PM IST
अमर उजाला, नई दिल्ली
अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 16 Jan 2014 05:14 PM IST
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nd tiwari case in delhi highcourt

दिल्ली के हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति बीडी अहमद ने भी व्यक्तिगत कारणों से पुत्र विवाद मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एनडी तिवारी की याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है।

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तिवारी ने मामले में दो याचिकाएं दायर की हैं। एक में उन्होंने जिरह कोर्ट से बाहर करने और दूसरी में सिंगल जज के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें रोहित शेखर को उनका पुत्र बताया गया है।
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एनडी तिवारी की याचिका पर न्यायमूर्ति गीता मित्तल भी सुनवाई से इंकार कर चुकी हैं।

अब न्यायमूर्ति एस. रविंद्र भट्ट व न्यायमूर्ति सुरेश कैथ की खंडपीठ 12 फरवरी को सुनवाई करेगी। सिंगल जज ने हाईकोर्ट से बाहर जिरह करने संबंधी तिवारी के तर्क को खारिज कर दिया था।
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एनडी ने हाईकोर्ट की अपेक्षा नेहरू बाल भवन या यूपी हाउस में सुनवाई का आग्रह किया था।

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