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सौ फीसदी दिव्यांग को दो करोड़ रुपये मुआवजा, 2010 में हुआ था दुर्घटना का शिकार

Mon, 01 Oct 2018 04:29 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली Updated Mon, 01 Oct 2018 04:29 PM IST
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National Insurance Company will pay Rs 2 crore compensation to Divyang
हाईकोर्ट ने आठ साल पहले सड़क हादसे में पूरी तरह दिव्यांग हुए युवक को दो करोड़ रुपये मुआवजा देने का नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिया है। जस्टिस सुनील गौड़ ने नवदीप सिंह की मुआवजा याचिका पर सुनवाई के बाद याची के भविष्य के महंगे इलाज, शादी की संभावना खत्म होने, दर्द व पीड़ा तथा शरीर में आई विकृति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया है।  
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निचली अदालत ने मुआवजा याचिका पर सुनवाई के बाद केवल 65 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया था। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। 
याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याची को एक करोड़ 65 लाख रुपये मुआवजा नौ फीसदी ब्याज समेत देने का निर्देश दिया है। यह राशि कुल मिलाकर करीब दो करोड़ रुपये बनती है। 
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याचिका पर जिरह करते हुए अधिवक्ता वरुण सरीन ने कहा कि जिस समय यह हादसा हुआ तब याची नवदीप सिंह की उम्र केवल 19 वर्ष थी और वह डीयू में बीकॉम प्रथम वर्ष का छात्र था। 
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उसके माता-पिता की सारी बचत उसके इलाज पर खर्च हो चुकी है। याचिका के मुताबिक, नवदीप माता-पिता से मिलने 13 अगस्त 2010 को उत्तराखंड के सितारगंज जा रहा था। उसकी बाइक को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी थी। 

सड़क हादसे में याची गंभीर घायल हो गया था। सात माह के इलाज के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। निजी अस्पताल में पहले तीन माह के उपचार में 50 लाख रुपये खर्च हुए थे। इसके बाद भी उसके इलाज पर लगातार खर्च हो रहा है।
 
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