न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
Updated Mon, 19 Nov 2018 05:34 PM IST
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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल बोरा की याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में मोतीलाल बोरा ने शिकायतकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी के केस से संबंधित ट्वीट को रोकने की मांग की थी।
ज्ञात हो कि नेशनल हेराल्ड केस में सुब्रमण्यम स्वामी याचिकाकर्ता हैं। उनके इस केस से संबंधित ट्वीट को रोकने के लिए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मोतीलाल बोरा ने यह याचिका दायर की थी।
बता दें कि 15 नवंबर को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एसोसिएटिड जर्नल की याचिका पर सुनवाई में कोर्ट ने 22 नवंबर तक के लिए नेशनल हेराल्ड के हाउस को खाली करवाने के केंद्र सरकार के आदेश पर स्टे लगा दिया था। हेराल्ड का दफ्तर दिल्ली के आईटीओ पर स्थित है।
केंद्र सरकार ने हाउस को खाली करने का आदेश दिया था। इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। केंद्र सरकार ने कांग्रेस के मुखपत्र माने जाने वाले नेशनल हेराल्ड अखबार के हाउस को 15 नवंबर को खाली करने का आदेश दिया था।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल बोरा की याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में मोतीलाल बोरा ने शिकायतकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी के केस से संबंधित ट्वीट को रोकने की मांग की थी।
ज्ञात हो कि नेशनल हेराल्ड केस में सुब्रमण्यम स्वामी याचिकाकर्ता हैं। उनके इस केस से संबंधित ट्वीट को रोकने के लिए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मोतीलाल बोरा ने यह याचिका दायर की थी।
बता दें कि 15 नवंबर को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एसोसिएटिड जर्नल की याचिका पर सुनवाई में कोर्ट ने 22 नवंबर तक के लिए नेशनल हेराल्ड के हाउस को खाली करवाने के केंद्र सरकार के आदेश पर स्टे लगा दिया था। हेराल्ड का दफ्तर दिल्ली के आईटीओ पर स्थित है।
केंद्र सरकार ने हाउस को खाली करने का आदेश दिया था। इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। केंद्र सरकार ने कांग्रेस के मुखपत्र माने जाने वाले नेशनल हेराल्ड अखबार के हाउस को 15 नवंबर को खाली करने का आदेश दिया था।