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Naresh Balyan: जमानत मिलने के बाद नरेश बाल्यान को पुलिस ने फिर से किया गिरफ्तार, जानें क्या है नया मामला
Wed, 04 Dec 2024 07:40 PM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: विजय पुंडीर
Updated Wed, 04 Dec 2024 07:40 PM IST
सार
पुलिस ने अदालत में आवेदन देकर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज मामले में बाल्यान को गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी थी।
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AAP विधायक नरेश बाल्यान
- फोटो : facebook/Naresh Balyan
विस्तार
दिल्ली पुलिस ने बुधवार को आप विधायक नरेश बाल्यान को कथित संगठित अपराध से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार कर लिया। जबकि कथित जबरन वसूली से संबंधित एक अलग मामले में राउज ऐवन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने आरोपी को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर राहत प्रदान की।
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न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि बाल्यान को दूसरे मामले में बुधवार को गिरफ्तार किया गया था। जबकि वह पुलिस हिरासत में थे। इससे पहले दिन में पुलिस ने अदालत में आवेदन देकर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज मामले में बाल्यान को गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी थी।
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हालांकि, न्यायाधीश ने आवेदन को खारिज कर दिया। कहा कि इसे विचारणीय नहीं माना जा सकता। कहा कि जो भी एजेंसी चाहे, वह कानून के अनुसार उन्हें (बालियान) गिरफ्तार कर सकती है। जबरन वसूली के मामले में पुलिस ने अदालत से कहा कि आरोपी को आगे हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है तथा उसकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी।
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