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मर्सिडीज मर्डर केस: डीएनए रिपोर्ट में विरोधाभास के चलते एक आरोपी को जमानत

Fri, 10 Aug 2018 03:27 AM IST
धीरज कुमार बेनीवाल, अमर उजाला, नई दिल्ली
धीरज कुमार बेनीवाल, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 10 Aug 2018 03:27 AM IST
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Najafgarh famous Mercedes Murder and Rape Case One accused found bail
फाइल फोटो
नजफगढ़ के चर्चित मर्सिडीज मर्डर व रेप केस में एक आरोपी को डीएनए रिपोर्ट न मिलने पर जमानत दे दी गई है। आरोपी करीब करीब डेढ़ साल से न्यायिक हिरासत में था। 
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मामला एक नाबालिग छात्रा की कार में गोली मारकर हत्या से जुड़ा है। पुलिस ने आरोपी पर पोक्सों की भी धाराएं लगाई थीं। द्वारका जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रीतम सिंह ने आरोपी योगेश भारद्वाज को 50 हजार के निजी मुचलके व दो जमानती की शर्त पर जमानत दे दी है। 
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साथ ही गवाहों से न मिलने और जांच को प्रभावित न करने की सख्त हिदायत दी है। अदालत ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता अंकुर मोदी की दलीलों से सहमति जताते हुए कहा मृतका व आरोपी की डीएनए रिपोर्ट में विरोधाभास है। 
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इन दोनों रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़िता के प्राइवेट पार्ट से मिले डीएनए सैंपल अलग हैं। इस मामले में आरोपी का डीएनए पाया गया या नहीं इसकी पुष्टि मुकदमे की सुनवाई के दौरान होगी। 

गौरतलब है कि  नगजफगढ़ पुलिस ने 21 दिसंबर 2016 को मृतका की मां की शिकायत पर योगेश भारद्वाज व शुभम के खिलाफ हत्या और आर्म्स एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों व एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों पर पोक्सो की धारा भी लगाई थी। 

पीड़िता की मां ने शिकायत में कहा था कि उसकी आंखों के सामने ही योगेश की कार से पिस्टल निकालकर शुभम ने पिछली सीटी पर बैठी उसकी बेटी को गोली मारी थी। हालांकि पीड़िता की मां कोर्ट में अपने बयान से पलट चुकी है।  
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