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हत्या पीड़ित को 10 लाख, गैंगरेप में 7 लाख मुआवजा

Wed, 16 Sep 2015 12:51 PM IST
Updated Wed, 16 Sep 2015 12:51 PM IST
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Murder Victim 10 million, 7 million compensation in gang rape

दिल्ली सरकार ने मंगलवार को पीड़ित मुआवजा योजना की राशि बढ़ाने और नई श्रेणी शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसमें हत्या के मामले में सरकार 3-10 लाख रुपये तक मुआवजा देगी, तो सामूहिक दुष्कर्म की दशा में 7 लाख रुपये का मुआवजा पुनर्वास के लिए दिया जाएगा।

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पहले हत्या पर 3-5 लाख और बलात्कार में 2-3 लाख रुपये तो ऐसिड अटैक में 2-3 लाख रुपये तक मुआवजा दिए जाने का प्रावधान था। सामूहिक बलात्कार की अलग श्रेणी नहीं थी।

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कैबिनेट द्वारा गृह मंत्रालय को अंतिम स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। योजना में एक दर्जन श्रेणियां बनाई गई हैं। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए मुआवजा की राशि बढ़ाई गई है। शीला दीक्षित के कार्यकाल में पीड़ित मुआवजा कोष योजना की शुरुआत की गई थी।

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बलात्कार की शिकार पीड़िता को 5 लाख रुपये

Murder Victim 10 million, 7 million compensation in gang rape

कानून विभाग और दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने मिलकर योजना को अंतिम रूप दिया है। इसमें अपराध के कारण जान गंवाने वाले को 3 से 10 लाख रुपये, बलात्कार की शिकार को 5 लाख रुपये, सामूहिक बलात्कार की पीड़िता और एसिड अटैक की शिकार को 7 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।


एसिडी अटैक में पहले चेहरा बिगड़ने पर सिर्फ 2-3 लाख रुपये तक मुआवजा दिए जाने का प्रावधान था। योजना में शारीरिक अपंगता की नई श्रेणी बनाई गई है। अलग-अलग श्रेणी में 1-3 लाख रुपये तक सरकार मुआवजा देगी।

पहले यह मुआवजा 50 हजार से डेढ़ लाख रुपये तक था। कुछ और मामलों में भी मुआवजा राशि बढ़ाई गई है। घटना के अधिकतम 3 वर्ष तक पीड़ित/आश्रित दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष दावा पेश कर सकेगा। इस योजना में वही व्यक्ति पात्र होगा जो केंद्र या किसी अन्य स्कीम में लाभार्थी न हो।

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