'रेप से बचने में मर्डर हो जाए तो नहीं होगा केस'
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दिल्ली के सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बी. एस. बस्सी ने कहा कि, रेप से बचने के दौरान अगर महिला के हाथों रेपिस्ट की हत्या हो जाती है, तो उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज नहीं होगा।
यह हत्या आत्मरक्षा में होने की वजह से महिला के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्राइम अगेंस्ट विमिन सेल के चार स्पेशल स्क्वॉड बना दिए गए हैं, जो चार जिप्सियों में पट्रोलिंग करेंगे।
महिला सशक्तीकरण पर हमेशा से ही संवेदनशील रहे पुलिस कमिश्नर बी. एस. बस्सी स्कूली छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम के समापन कार्यक्रम में बोल रहे थे।
'महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग बहुत जरूरी है'
छेड़छाड़ और रेप जैसे जघन्य अपराधों के मामलों में महिला सुरक्षा को गंभीरता से लेने वाले दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बस्सी ने इसी हफ्ते गुड़गांव में ऊबर कैब के ड्राइवर के हाथों युवती से छेड़छाड़ की वारदात के मामले में भी विचार व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि अगर उस युवती ने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ली होती, तो वह उस ड्राइवर के दांत वहीं तोड़ सकती थी।
बस्सी ने सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस मसले पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि ज्यादातर पुरुष महिला के साथ यह सोचकर वारदात करते हैं कि वह उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। इसीलिए सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम से महिलाओं में सशक्तीकरण की भावना पैदा की जा रही है।