केवी में दाखिले की सिफारिश कर सकेंगे सांसद
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केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए सांसद अब 6 के बजाए 10 विद्यार्थियों की सिफारिश कर सकेंगे। केवी की बोर्ड ऑफ गवर्नर(बीओजी) की बैठक में सांसदों के कोटे को 6 से बढ़ाकर 10 किए जाने के फैसले के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यह योजना शैक्षिक सत्र 2016-17 से लागू होगी।
केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से जारी कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि अब प्रत्येक सांसद एक शैक्षिक सत्र में केंद्रीय विद्यालयों (केवी) में दस दाखिले की सिफारिश कर सकते हैं।
लोकसभा के सांसद दाखिले के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र या उसके निकटवर्ती क्षेत्र के बच्चे के दाखिले के लिए सिफारिश कर सकेंगे। राज्यसभा सांसद केवल अपने राज्य में स्थित केवी में दाखिले के लिए सिफारिश कर सकेंगे। सांसद अपने कोटे के तहत दाखिले की सिफारिश प्री-प्राइमरी, 10वीं और 12वीं केलिए नहीं कर सकते हैं।
दाखिला निकटवर्ती निर्वाचन क्षेत्र स्थित स्कूल में हो सकेगा
मालूम हो कि देशभर में कुल 1122 केंद्रीय विद्यालय हैं। यदि लोकसभा सांसद के निर्वाचन क्षेत्र में स्थित स्कूल में सिफारिश किए गए दाखिले की कक्षा या स्ट्रीम नहीं है, तो दाखिला निकटवर्ती निर्वाचन क्षेत्र स्थित स्कूल में हो सकेगा।
सांसद की ओर से की गई सिफारिश कक्षा की निर्धारित क्षमता से ऊपर होंगे। मसलन किसी कक्षा में 40 सीटें हैं, तो यह दाखिले उन सीटों से ऊपर होंगे। दाखिले शैक्षिक सत्र के आरंभ में किए जाएंगे और संबंधित वर्ष में 31 जुलाई के बाद ऐसे किसी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सांसदों की सिफारिशों को तभी वैध समझा जाएगा, जब वह केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) द्वारा तय प्रारूप में की जाएगी। सांसद जिस छात्र के लिए कोटे का इस्तेमाल करेगा, उसका केवीएस के दिशा-निर्देशों के अनुरूप योग्य होना आवश्यक है।