भाजपा सांसद के पीए की जमानत अर्जी खारिज
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिला उपायुक्त संजय गोयल से मारपीट मामले में आरोपी परमिंदर की जमानत याचिका शनिवार को अदालत ने खारिज कर दी। मामले में मुख्य आरोपी परमिंदर स्थानीय भाजपा सांसद उदित राज का पीए है।
अदालत ने मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों की हिरासत अगले तीन दिनों के लिए बढ़ा दी है। पुलिस ने पीए परमिंदर समेत तीन लोगों को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया था।
रोहिणी जिला अदालत के महानगर दंडाधिकारी सुशील अनुज त्यागी ने उत्तर पश्चिम दिल्ली से सांसद डॉ. उदित राज के सचिव परमिंदर व महिंदर गर्ग की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
केवल दो धाराएं गैरजमानती
जमानत याचिका पर बहस करते हुए बचाव पक्ष ने कहा कि पुलिस ने आरोपियों को झूठे मामले में फंसाया है। इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है और आरोपियों से आगे पूछताछ की जरूरत नहीं है।
आरोपियों पर लगाई धाराओं में केवल दो धाराओं को छोड़कर सभी धाराएं जमानती हैं। बचाव पक्ष ने कहा कि परमिंदर की ओर से डीएम संजय गोयल के खिलाफ शिकायत कंझावला थाने में दी गई है। इस शिकायत में संजय गोयल पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल व मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। इन हालात में आरोपियों को जमानत दी जाए।
अभियोजन ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मामले में जिला उपायुक्त ने आरोपी परमिंदर व अन्य के खिलाफ कंझावला थाने में शिकायत दी थी। आरोपी परमिंदर भाजपा सांसद उदित राज के पीए है और यह मामला बेहद गंभीर है। आरोपी राजनीतिक रूप से बेहद प्रभावशाली है और जांच व गवाहों को प्रभावित कर सकता है।