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Delhi NCR News: मदर डेयरी का अधिकारी रिश्वत लेने के आरोप से बरी
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मदर डेयरी के अधिकारी संजय शर्मा को रिश्वत लेने के आरोप से बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच में क्राइम मैनुअल के जरूरी नियमों का पालन नहीं किया गया। अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका। विशेष सीबीआई न्यायाधीश विजेता सिंह रावत ने संजय शर्मा को संदेह का लाभ दिया। उन पर दूध वितरक फिरोज मलिक से 60 हजार रुपये रिश्वत मांगने का आरोप था। फिरोज मलिक ने 27 दिसंबर, 2024 को सीबीआई में शिकायत दी थी। अदालत ने पाया कि जांच अधिकारी ने जांच सौंपने का आदेश रिकॉर्ड पर नहीं रखा। सत्यापन और जाल बिछाने की कार्रवाई में इस्तेमाल वाहनों के पंजीकरण नंबर भी दर्ज नहीं थे। शिकायत को कोई पंजीकरण संख्या भी नहीं दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि इससे सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता।
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नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मदर डेयरी के अधिकारी संजय शर्मा को रिश्वत लेने के आरोप से बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच में क्राइम मैनुअल के जरूरी नियमों का पालन नहीं किया गया। अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका। विशेष सीबीआई न्यायाधीश विजेता सिंह रावत ने संजय शर्मा को संदेह का लाभ दिया। उन पर दूध वितरक फिरोज मलिक से 60 हजार रुपये रिश्वत मांगने का आरोप था। फिरोज मलिक ने 27 दिसंबर, 2024 को सीबीआई में शिकायत दी थी। अदालत ने पाया कि जांच अधिकारी ने जांच सौंपने का आदेश रिकॉर्ड पर नहीं रखा। सत्यापन और जाल बिछाने की कार्रवाई में इस्तेमाल वाहनों के पंजीकरण नंबर भी दर्ज नहीं थे। शिकायत को कोई पंजीकरण संख्या भी नहीं दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि इससे सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता।