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तो एक लाख लोग हो सकते हैं बेघर: हाईकोर्ट के आदेश पर टिका बाढ़ क्षेत्र में रहने वालों का भविष्य, ये है मामला

Wed, 15 Mar 2023 10:33 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: आकाश दुबे Updated Wed, 15 Mar 2023 10:33 PM IST
सार

राजधानी में यमुना नदी के दोनों ओर वर्षों से झुग्गी बस्तियां बसी हैं। हालांकि, एक दशक पहले तक कई बार झुग्गियां हटाई गईं, लेकिन अब भी यमुना नदी के क्षेत्र में झुग्गी बस्ती हैं।

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More than one lakh people will be affected by order of High Court
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

हाईकोर्ट के यमुना नदी के बाढ़ वाले क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश के बाद करीब 25 हजार झुग्गियों पर टूटने की तलवार लटक गई है। इन झुग्गियों में एक लाख से अधिक लोग रहते हैं। तिमारपुर से ओखला के बीच यमुना के दोनों किनारों पर बसी झुग्गियों को हटाने में पुलिस प्रशासन और डीडीए को खासी मशक्कत भी करनी पड़ेगी।

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राजधानी में यमुना नदी के दोनों ओर वर्षों से झुग्गी बस्तियां बसी हैं। हालांकि, एक दशक पहले तक कई बार झुग्गियां हटाई गईं, लेकिन अब भी यमुना नदी के क्षेत्र में झुग्गी बस्ती हैं। इस क्षेत्र में करीब 50 झुग्गी बस्ती बसी हुई हैं, इन बस्तियों में दो सौ से लेकर छह सौ तक झुग्गियां बनी हुई हैं। करीब 25 हजार झुग्गियां बनी है।

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सियासी पारा चढ़ने के आसार
हाईकोर्ट के आदेश के तहत यमुना नदी के किनारे से झुग्गी हटाने की कार्रवाई आरंभ होने पर राजधानी में राजनीतिक पारा चढ़ सकता है। क्योंकि डीडीए के साथ-साथ दिल्ली की आप सरकार के अधीन शहरी विकास आश्रय सुधार बोर्ड को भी झुग्गी हटाने का कार्य करना है। दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोगों के बेघर होने पर सरकार के समक्ष उनके पुनर्वास करने की चुनौती होगी।

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