निठारी केस: पंधेर को हाईकोर्ट से मिली जमानत
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
गाजियाबाद के चर्चित निठारी कांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंधेर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है।
सोमवार सुबह पंधेर की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। निठारी कांड में 13 फरवरी 2009 को सीबीआई विशेष न्यायाधीश रमा जैन ने मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंधेर को फांसी की सजा सुनाई थी।
दोनों ही आरोपी फिलहाल गाजियाबाद की डासना जेल में बंद हैं।
देश भर में मची थी हलचल
निठारी कांड के खुलते ही देश भर में हलचल मच गई थी। यह एक ऐसा कांड था, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग उठी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई ने शुरू की।
11 जनवरी 2007 को सीबीआई ने पूरा केस अपने हाथ में ले लिया। 28 फरवरी और 01 मार्च 2007 को सुरेंद्र कोली ने दिल्ली में एसीएमएम के यहां अपने इकबालिया बयान दर्ज कराए थे। इन बयानों की वीडियोग्राफी भी हुई थी।
निठारी कांड के तीन मामले ऐसे भी हैं, जिनके बारे में सीबीआई भी कुछ तलाश नहीं कर सकी। जांच के बाद सीबीआई ने इन तीनों ही मामलों में अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी। इसके साथ ही शेखराजा, कुमारी सोनी और एक अज्ञात मामला हमेशा के लिए ही राज बनकर रह गए।