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निठारी केस: पंधेर को हाईकोर्ट से मिली जमानत

Mon, 04 Aug 2014 05:12 PM IST
Updated Mon, 04 Aug 2014 05:12 PM IST
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moninder singh pandher gets bail from allahabad high courton nithari case

गाजियाबाद के चर्चित निठारी कांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंधेर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है।

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सोमवार सुबह पंधेर की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। निठारी कांड में 13 फरवरी 2009 को सीबीआई विशेष न्यायाधीश रमा जैन ने मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंधेर को फांसी की सजा सुनाई थी।

दोनों ही आरोपी फिलहाल गाजियाबाद की डासना जेल में बंद हैं।

देश भर में मची थी हलचल

moninder singh pandher gets bail from allahabad high courton nithari case

निठारी कांड के खुलते ही देश भर में हलचल मच गई थी। यह एक ऐसा कांड था, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग उठी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई ने शुरू की।


11 जनवरी 2007 को सीबीआई ने पूरा केस अपने हाथ में ले लिया। 28 फरवरी और 01 मार्च 2007 को सुरेंद्र कोली ने दिल्ली में एसीएमएम के यहां अपने इकबालिया बयान दर्ज कराए थे। इन बयानों की वीडियोग्राफी भी हुई थी।

निठारी कांड के तीन मामले ऐसे भी हैं, जिनके बारे में सीबीआई भी कुछ तलाश नहीं कर सकी। जांच के बाद सीबीआई ने इन तीनों ही मामलों में अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी। इसके साथ ही शेखराजा, कुमारी सोनी और एक अज्ञात मामला हमेशा के लिए ही राज बनकर रह गए।

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