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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Mobile robbery accused found guilty in 18 days, sentencing hearing on 11th

Delhi NCR News: मोबाइल लूट का आरोपी 18 दिन में दोषी करार, 11 को सजा पर सुनवाई

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 09 May 2026 08:05 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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नई दिल्ली।
उत्तरी बाहरी जिला की थाना शाहबाद डेयरी पुलिस टीम ने मोबाइल लूट में एक मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को केवल 18 दिनों दोषी करार करवाया। अब 11 मई को सजा पर सुनवाई होगी। पहचान 22 वर्षीय पंकज के रूप में हुई, जिसके कब्जे से लूटा आईफोन भी बरामद हुआ है। उत्तरी बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि घटना 18 अप्रैल की शाम की है। 21 वर्षीय युवती प्रह्लादपुर बस स्टैंड के पास खड़ी थी, तभी एक युवक ने उससे कहासुनी और हाथापाई के बाद उसका आईफोन 15 छीनकर भाग रहा था। इसी दौरान उसे पकड़ लिया गया।
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