आप विधायक मनोज को मिली जमानत
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अदालत ने धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार की जमानत स्वीकार कर ली। मनोज को 9 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।
कड़कड़डूमा अदालत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रघुबीर सिंह ने अपने फैसले में मनोज को 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत मुचलके व एक अन्य जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने कहा कि आरोपी मनोज चार दिन पुलिस रिमांड पर रहा है और अब उसकी हिरासत की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार मामले से संबंधित जो भी दस्तावेज है वे जांच एजेंसी के पास है।
बिना इजाजत नहीं जा सकेंगे बाहर
ऐसे में वे मनोज की जमानत स्वीकार करते है। अदालत ने मनोज को बिना अदालत की इजाजत लिए दिल्ली से बाहर जाने पर रोक लगाते हुए उसे गवाहों को प्रभावित करने से भी मना किया है।
इससे पूर्व बचाव पक्ष की और से पेश अधिवक्ता अरूण शर्मा ने जमानत आवेदन पर बहस करते हुए तर्क रखा था कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और उनकेमुवक्किल को मामले में फंसाया गया है।
उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने पर उनके मुवक्किल को जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है अत: जमानत स्वीकार की जाए। वहीं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अनुपम शर्मा ने अदालत को बताया कि आरोपी काफी प्रभावशाली है और जांच को प्रभावित कर सकता है।
इसके अलावा अभी जांच जारी है। ऐसे में जमानत न दी जाए। मनोज को पुलिस ने 9 जुलाई को फर्जी तरीके से प्लाट बेचने व धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।