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Delhi NCR News: खुले मैनहोल और गड्ढों पर एमसीडी सख्त, सुरक्षा उपाय अनिवार्य

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Feb 2026 08:36 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली।
दिल्ली के खुले गड्ढों और मैनहोल में गिरने और हादसों की बढ़ती घटनाओं के बीच एमसीडी ने सभी निर्माण, मरम्मत और रखरखाव स्थलों पर सुरक्षा उपायों को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं। एमसीडी ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इसके अलावा कहा कि कई स्थानों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल का समान रूप से पालन नहीं हो रहा, इससे आम जनता, पैदल यात्रियों, कमजोर सड़क उपयोगकर्ताओं और मजदूरों की जान जोखिम में पड़ रही है।
एमसीडी ने स्पष्ट किया कि एमसीडी सेफ्टी कोड के सभी प्रावधान ठेकेदारों पर बाध्यकारी होंगे और अधिकारी उनकी सख्ती से निगरानी करेंगे। किसी भी निर्माण स्थल पर स्वीकृत मचान (स्कैफोल्डिंग), बैरिकेडिंग, रेलिंग और सुरक्षित खुदाई प्रक्रिया के बिना कार्य शुरू नहीं किया जा सकेगा। साइट पर हर समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) उपलब्ध रखना अनिवार्य होगा और 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को खतरनाक कार्यों, जैसे लेड पेंटिंग आदि में लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जहां डूबने का खतरा हो, वहां जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध कराने होंगे। सभी होस्टिंग मशीनें और सहायक ढांचे निर्धारित मानकों के अनुरूप होने चाहिए।
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ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा अनिवार्य
सड़क किनारे या बीच में चल रहे कार्यों के लिए रोड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को अनिवार्य किया गया है। इसके तहत एडवांस, वार्निंग, ट्रांजिशन और एक्टिविटी जोन बनाए जाएंगे। रेट्रो-रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड, कोन, बैरिकेड, डेलीनेटर और लाइटिंग डिवाइस लगाना जरूरी होगा। पैदल यात्रियों और अन्य संवेदनशील सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित मार्ग और स्पीड कंट्रोल की विशेष व्यवस्था करनी होगी।
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मैनहोल और गड्ढों पर विशेष निगरानी
एमसीडी ने 26 सितंबर 2006 के सर्कुलर का हवाला देते हुए सभी जूनियर इंजीनियरों और सेनिटरी इंस्पेक्टरों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया है कि कोई भी मैनहोल या गड्ढा खुला न रहे। टूटे हुए ढक्कनों को उसी दिन बदलना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रत्येक माह जोनल डिप्टी कमिश्नरों को सुरक्षा प्रमाण पत्र सौंपना होगा।


जवाबदेही तय, होगी सख्त कार्रवाई
एमसीडी ने जवाबदेही की स्पष्ट व्यवस्था की गई है। सभी जोनल डीसी और विभागाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र में अनुपालन के लिए सीधे जिम्मेदार होंगे। मुख्यालय स्तर से औचक निरीक्षण किए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और भुगतान रोका जाएगा। वहीं निर्देशों को लागू न करने वाले अधिकारियों पर सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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