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मायापुरी विवादः हाईकोर्ट ने डीपीसीसी के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक

Mon, 15 Apr 2019 10:14 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Mon, 15 Apr 2019 10:14 PM IST
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mayapuri sealing HC interim imposed on DPCC order
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

हाईकोर्ट ने मायापुरी स्क्रैप मार्केट मामले में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डीपीसीसी) के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक मार्केट की 800 इकाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। डीपीसीसी ने प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने इंदरजीत सिंह मोंटी और अमरीक सिंह चावला समेत 11 लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए डीपीसीसी के आदेश पर 26 अप्रैल तक अंतरिम रोक लगा दी है। इस याचिका पर डीपीसीसी अगली तारीख पर अपना जवाब दाखिल करेगी। तब तक डीपीसीसी व अन्य एजेंसियों को कड़ी कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है।

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कोर्ट के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कीर्ति उप्पल के जरिए याचिका दायर कर इन कारोबारियों ने कहा कि डीपीसीसी ने बिना कोई नोटिस दिए ही जुर्माना लगाया और दो अप्रैल 2019 को भुगतान का आदेश भेज दिया। यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इन कारोबारियों को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया, इसलिए इस आदेश को रद्द किया जाए।
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दूसरी ओर डीपीसीसी के वकील ने कहा कि जुर्माना लगाने में कोई गलती नहीं की गई और इन्हें कई बार प्रदूषण न फैलाने का आदेश दिया गया था। गौरतलब है कि एनजीटी के आदेश पर शनिवार को एमसीडी, डीपीसीसी, जिला प्रशासन ने सीलिंग की कार्रवाई की थी। इसके विरोध में मायापुरी के गुस्साए लोगों ने पुलिस व अधिकारियों से मारपीट की थी। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा था। इसके बाद नगर निगम ने भी 48 से 72 घंटे में प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने का आदेश दिया है। 

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