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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Maujpur's Makuns Kids Unplugged Play School sealed; classes were being held in the basement.

Delhi NCR News: मौजपुर का मकुन्स किड्स अनप्लग्ड प्ले स्कूल सील, बेसमेंट में चल रही थीं कक्षाएं

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 09:01 PM IST
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सुरक्षा इंतजाम नहीं मिला, ब्लॉक मिला इमरजेंसी एग्जिट, खराब पड़ा था एकमात्र अग्निशामक यंत्र
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बिना फायर सेफ्टी और स्वीकृत नक्शे के रिहायशी इलाके में चल रहा था स्कूल

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली के मौजपुर जम्मू मोहल्ला स्थित मकुन्स किड्स अनप्लग्ड प्ले स्कूल व डे-केयर सेंटर को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। यहां छोटे बच्चों की सुरक्षा को ताक पर रखकर बिना किसी सुरक्षा प्रमाणपत्र के अवैध रूप से स्कूल चल रहा था। जांच टीम ने पाया कि स्कूल में न केवल बुनियादी सुरक्षा मानकों की कमी थी, बल्कि नियमों को पूरी तरह दरकिनार किया जा रहा था। यमुना विहार एसडीएम शक्ति बांगर के नेतृत्व में की गई औचक जांच के दौरान स्कूल परिसर में सुरक्षा और कानूनी मानकों के उल्लंघन की ऐसी खौफनाक तस्वीरें सामने आईं, जो किसी भी बड़े हादसे को दावत दे सकती थीं। मौके पर स्कूल के निदेशक द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब या जरूरी अनुमति पत्र पेश न कर पाने के कारण प्रशासन ने जनसुरक्षा के हित में यह सख्त कार्रवाई की है। यह कार्रवाई डीडीएमए एक्ट (2005), डीएमसी एक्ट (1957) और दिल्ली फायर सर्विस एक्ट (2007) के प्रावधानों के तहत की गई है।

बेसमेंट में कक्षाएं और बंद मिला इमरजेंसी एग्जिट
जांच रिपोर्ट के मुताबिक, स्कूल प्रबंधन बेहद संकीर्ण और खतरनाक परिस्थितियों में बच्चों कक्षाएं चला रहा था। स्कूल के बेसमेंट (तहखाने) में कमरे बनाकर वहां क्लासें चलाई जा रही थीं, जो डीएमसी एक्ट, 1957 का सीधा उल्लंघन है। जांच टीम ने पाया कि संकट के समय बाहर निकलने का आपातकालीन रास्ता (इमरजेंसी एग्जिट) और सीढ़ियां पूरी तरह ब्लॉक थीं। इसके अलावा, आग बुझाने के लिए लगा एकमात्र अग्निशामक यंत्र भी खराब हालत में मिला और कमरों में हवा के आने-जाने (वेंटिलेशन) की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी।
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रिहायशी इलाके में व्यावसायिक खेल : यह प्ले स्कूल न केवल अवैध निर्माण पर चल रहा था, बल्कि रिहायशी इलाके में अवैध व्यावसायिक गतिविधि की जा रही थी। स्कूल के पास बिल्डिंग का कोई स्वीकृत नक्शा, कंपीलीशन या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं था। सुरक्षा को ताक पर रखकर पहली मंजिल पर घरेलू गैस सिलेंडर से रसोई चलाई जा रही थी, जो कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती थी। परिसर के भीतर बिना किसी अनुमति के अवैध रूप से बोरवेल भी मिला।
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प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया : एसडीएम द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान जब स्कूल के निदेशक से सुरक्षा और निर्माण से जुड़े प्रमाणपत्र मांगे गए, तो वे कोई भी संतोषजनक दस्तावेज या अनुमति पत्र दिखाने में पूरी तरह असमर्थ रहे। एसडीएम कार्यालय ने तुरंत प्ले स्कूल और डे-केयर सेंटर की बिल्डिंग को सील कर दिया है।
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