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सिसोदिया मानहानि मामला: सांसद मनोज तिवारी व विधायक विजेन्द्र गुप्ता ने सम्मन को दी चुनौती

Thu, 03 Dec 2020 09:52 PM IST
Mohit Mudgal अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Mohit Mudgal Updated Thu, 03 Dec 2020 09:52 PM IST
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manish Sisodia defamation case: MP Manoj Tiwari and MLA Vijender Gupta challenged summons
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया - फोटो : Twitter

भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी व विधायक विजेन्द्र गुप्ता ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मानहानि मामले में जारी सम्मन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। उन्होंने तर्क रखा कि ट्रायल कोर्ट ने बिना तथ्यों की जांच किए सम्मन जारी किए है। तिवारी ने सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसके बाद सिसोदिया ने उनके विरुद्ध आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

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न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने सुनवाई के दौरान कहा कि पेश कुछ दस्तावेज पढ़ने लायक नहीं है। अदालत ने मामले की सुनवई सात दिसंबर तय करते हुए तिवारी के वकील से उक्त दस्तावेजों की पढ़ने लायक प्रतियां सौंपने को कहा है। 
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सुनवाई के दौरान तिवारी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद ने दलील दी कि निचली अदालत का सम्मन आदेश ऐसे साक्ष्य पर आधारित है जिसे कानूनी रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि निचली अदालत का 28 नवंबर 2019 का आदेश कानूनी रूप से सही नहीं है इसलिए उसे रद्द किया जाना चाहिए।
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वहीं, भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सोनिया माथुर ने भी निचली अदालत के सम्मन आदेश को चुनौती दी है। गुप्ता भी मानहानि के मामले में आरोपी हैं।

दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने अदालत को बताया कि तिवारी की ओर से पेश किए गए बहुत से दस्तावेज पढ़ने योग्य नहीं हैं इसलिए उनसे टाइप की हुई प्रतियां सौंपने को कहा जाए। उच्च न्यायालय ने इसे सही माना और याचिकाकर्ता के वकील से दस्तावेजों की पढ़ने लायक प्रतियां सौंपने को कहा।

इस मामले में इन दोनों नेताओं के अलावा सांसद हंसराज हंस, प्रवेश वर्मा, मनजिन्द्र सिंह सिरसा व हरीश खुराना भी आरोपी है। सभी जमानत पर है। आरोप है कि इन सभी ने स्कूल क्लास रूम मामले में सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था।


सिसोदिया ने इन सभी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि इन सभी ने बिना तथ्यों के झूठे आरोप लगाकर उनकी प्रतिष्ठा खराब करने का प्रयास किया है। ऐसे में सभी पर मानहानि का मुकदमा चलाया जाए। निचली अदालत ने 28 नवंबर 2019 को सभी के खिलाफ सम्मन जारी किए थे।

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