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Delhi: नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक बनने के लिए अनिवार्य शर्त संबंधी आदेश की सांविधानिक वैधता बरकरार

Tue, 23 May 2023 02:26 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 23 May 2023 02:26 AM IST
सार

अदालत ने कहा, निवास के संबंध में एक शर्त को शामिल करके अधिकारियों को उचित ठहराया गया है और भले ही देश के किसी भी हिस्से से कोई व्यक्ति दिल्ली में रह रहा हो और आदेश में संदर्भित दस्तावेज में से एक हो, निश्चित रूप से नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक बन सकता है। 

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Mandatory condition to become a civil defense volunteer
दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार की ओर से राजधानी वासियों को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक बनने के योग्य बनने के लिए एक अनिवार्य शर्त के रूप में पारित आदेश की सांविधानिक वैधता को बरकरार रखा है।

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मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने 18 मार्च, 2015 के दिल्ली सरकार के राजस्व सचिव और संभागीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली एडवोकेट आनंद द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में किसी व्यक्ति का नामांकन करते समय अधिकारी उम्मीदवार के निवास स्थान के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए सक्षम हैं।

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अदालत ने कहा, निवास के संबंध में एक शर्त को शामिल करके अधिकारियों को उचित ठहराया गया है और भले ही देश के किसी भी हिस्से से कोई व्यक्ति दिल्ली में रह रहा हो और आदेश में संदर्भित दस्तावेज में से एक हो, निश्चित रूप से नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक बन सकता है। 

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इस प्रकार, कल्पना की किसी भी सीमा तक यह नहीं कहा जा सकता है कि निवास स्थान के संबंध में शर्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन है, जैसा कि इस न्यायालय के समक्ष तर्क दिया गया है।

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