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हाईकोर्ट ने खारिज की आप और केजरीवाल के खिलाफ जनहित याचिका, पूर्ण राज्य से जुड़ा था मामला
Wed, 08 May 2019 02:59 PM IST
पूजा त्रिपाठी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Wed, 08 May 2019 02:59 PM IST
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिेए राहत भरी खबर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है।
इस याचिका में अपील की गई थी आप और केजरीवाल को दिल्ली के लिए पूर्णराज्य का दर्जा दिलाने वाले चुनावी वादे को करने से रोका जाए। साथ ही इसके बारे में विज्ञापन करने से भी रोका जाए।
इस याचिका को अनिल दत्त शर्मा ने दाखिल किया था। उनका कहना था कि यह पार्टी का झूठा एजेंडा है, इसलिए उन्हें ऐसे वादे करने से रोका जाए। लेकिन अदालत ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया।
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इस याचिका में अपील की गई थी आप और केजरीवाल को दिल्ली के लिए पूर्णराज्य का दर्जा दिलाने वाले चुनावी वादे को करने से रोका जाए। साथ ही इसके बारे में विज्ञापन करने से भी रोका जाए।
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इस याचिका को अनिल दत्त शर्मा ने दाखिल किया था। उनका कहना था कि यह पार्टी का झूठा एजेंडा है, इसलिए उन्हें ऐसे वादे करने से रोका जाए। लेकिन अदालत ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया।
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