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ऐप बेस्ड प्रीमियम बस स्कीम पर एलजी का ‘ब्रेक’, अधिसूचना पर दर्ज की आपत्ति

Sun, 29 May 2016 02:36 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sun, 29 May 2016 02:36 AM IST
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LG's break on app Preemiys bus scheme recorded on the notification object

राजधानी में दिल्ली सरकार की पहली जून से लागू होने जा रही ऐप बेस्ड प्रीमियम बस सेवा स्कीम पर ब्रेक लग सकता है। सूत्रों की मानें तो एलजी ने स्कीम की बीते 20 मई को जारी अधिसूचना में बिना फाइल दिखाए उनके नाम के इस्तेमाल पर भी आपत्ति दर्ज कराई है।

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एलजी ने इसे लेकर परिवहन आयुक्त को भी फटकार लगाई है। एलजी के इस फैसले से सरकार और राजनिवास के बीच रिश्ते और तल्ख हो सकते हैं। सूत्रों की मानें तो इस स्कीम को लाने के लिए सरकार मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 2एम, एन का इस्तेमाल किया है।
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उसका इस्तेमाल किसी आपदा की स्थिति में किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में सेक्शन पावर देता है कि वह बिना परमिट के भी वाहन सड़क पर उतार सकते हैं। इसका इस्तेमाल सीमित समय के लिए होता है।
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जबकि सरकार की ऐप बेस्ड प्रीमियम बस स्कीम स्थायी तौर पर लाया गया है। बताते चलें कि 20 मई को सरकार ने ऐप बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस स्कीम की अधिसूचना जारी की थी।

जिसमें इसे 1 जून से प्रभावी बताया गया था। जिसके बाद राजनिवास ने दिल्ली सरकार से पूरे स्कीम फाइल तलब की है। इससे पहले एलजी के पास इससे जुड़ी स्कीम नहीं भेजी गई थी। अब एलजी ने इस स्कीम को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है।

इसपर उपराज्यपाल नजीब जंग ने पूछा है कि कितनों दिनों की आपदा है

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इसपर उपराज्यपाल नजीब जंग ने पूछा है कि कितनों दिनों की आपदा है, जिसके चलते इस स्कीम का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसी क्या आपदा है जब इस स्कीम को लाया जा रहा है।

यही नहीं बिना फाइल दिखाए स्कीम में उनके नाम के इस्तेमाल को लेकर भी एलजी ने सरकार और परिवहन विभाग  के अधिकारियों पर नाराजगी जताई है। दूसरी ओर एलजी के रुख को देखते हुए अब दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन विभाग की वेबसाइट से इस अधिसूचना को भी हटा लिया है।

क्या है ऐप बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस
दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने यह स्कीम लेकर आए थे। इसका मकसद मोबाइल ऐप के जरिये बस में सीट बुक करने की सुविधा दी गई थी। ये बसें निजी होंगी। इसमें एसी बसें ही शामिल होंगी। इसमें वाई-फाई, सीसीटीवी कैमरा, जैसी सुविधा देने की बात कही गई थी। यह कोई भी निजी कंपनी चला सकती है जिसके पास कम से कम 50 बसें हों। जरूरी नहीं की वह बस उसी को हो। वह किसी की भी बस को इससे जोड़ को दिखा सकता है। इसमें किराया भी ऑनलाइन देने का प्रावधान था। बस में सिर्फ पहले से बुक यात्री ही चढ़ सकेंगे।

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