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पत्थरबाज ट्रैफिक कांस्टेबल ने कोर्ट में दी चौंकाने वाली दलील

Wed, 13 May 2015 12:49 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 13 May 2015 12:49 PM IST
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Knoe the shocking arguments in court from traffic constable.

अदालत ने महिला को ईंट मारने के मामले में आरोपी ट्रैफिक कांस्टेबल सतीश चंद्र को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं अदालत ने आरोपी की जमानत पर सुनवाई 16 मई तय की है।

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गिरफ्तार कांस्टेबल के खिलाफ उगाही का आरोप होने पर उसे पुलिस ने तीस हजारी अदालत स्थित विशेष न्यायाधीश नरौत्तम कौशल के समक्ष पेश किया।

सरकारी वकील रीता शर्मा ने आरोपी की एक दिन की पुलिस हिरासत की अपील करते हुए तर्क रखा कि पूछताछ के दौरान आरोपी से उनके पूर्व के रिकार्ड के बारे में पूछताछ करनी है।

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कोर्ट ने नहीं मानी बचाव पक्ष की अजीब दलीलें

Knoe the shocking arguments in court from traffic constable.

वहीं, दूसरी तरफ बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजीव मोहन ने जमानत आवेदन दायर करते हुए रिमांड के तर्क पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि महिला ने भी उनके मुवक्किल पर हमला किया था और अपने बचाव में ही उसने ऐसा किया।

 वहीं, रिश्वत का आरोप गलत है उनके मुवक्किल ने यातायात का उल्लंघन पर जुर्माने की बात की थी जिस पर महिला ने हमला बोल दिया। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि पुलिस के आवेदन को खारिज कर जमानत प्रदान की जाए।

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत ने जमानत आवेदन पर सुनवाई 16 मई तय की है।

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