फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   kirti azad urges in high court to make him a party in ddca scam case

क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने डीडीसीए अनियमितताओं मामले में पक्ष बनाने का किया आग्रह

Sat, 06 Aug 2016 09:29 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 06 Aug 2016 09:29 AM IST
विज्ञापन
kirti azad urges in high court to make him a party in ddca scam case
कीर्ति आजाद - फोटो : PTI

हाईकोर्ट ने क्रिकेट एवं भाजपा के निलंबित सांसद कीर्ति आजाद की याचिका पर दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) व दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

विज्ञापन


कीर्ति आजाद ने फिरोजशाह कोटला मैदान में क्रिकेट मैच करवाने व डीडीसीए में अनियमितताओं मामले में स्वयं को पक्ष बनाने का आग्रह किया है। न्यायमूर्ति एस.मुरलीधर और न्यायमूर्ति नजमी वजीरी की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्यों न याची को मामले में पक्ष बनाया जाए ताकि वह मामले में अदालत की सहायता कर सके।
विज्ञापन


अदालत ने मामले की सुनवाई 22 अगस्त तय की है। इसी दिन डीडीसीए द्वारा स्टेडियम का कब्जा पत्र दिलवाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई तय है। यह याचिका वर्ष 2010 में दायर की गई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

सुनवाई के दौरान कीर्ति आजाद ने कई गंभीर आरोप लगाए थे

kirti azad urges in high court to make him a party in ddca scam case
वित्त मंत्री अरुण जेटली - फोटो : Getty
कीर्ति आजाद ने यह आवेदन स्टेडियम में मैच करवाने के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक न्यायमूर्ति मुकुल मुदग्ल की हाल ही में दायर रिपोर्ट के बाद दायर किया है। उन्हें हाईकोर्ट पिछले वर्ष भारत-दक्षिण अफ्रीका टैस्ट मैच और फिर 2016 विश्व कप मैच करवाने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था।

न्यायमूर्ति मुदग्ल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि डीडीसीए में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं है और उसके खातों का रिकार्ड ठीक नहीं है। इतना ही नहीं यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि डीडीसीए के कामकाज में पारदर्शीता व जिम्मेदारी तय हो।

हाईकोर्ट में मैच करवाने संबंधी सुनवाई के दौरान कीर्ति आजाद ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद खंडपीठ ने कहा था कि वे मात्र मैच करवाने के मुदे पर सुनवाई कर रहे है और आप द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर है। यदि वे इस मामले में पक्ष बनना चाहते है तो उन्हें आवेदन दायर करना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed