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नितीश कटारा हत्याकांड के आरोपी ने मांगी पैरोल

Sat, 23 Aug 2014 03:42 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 23 Aug 2014 03:42 AM IST
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Killers of Nitish Katara deserve death: Delhi Police to HC

दिल्ली हाईकोर्ट ने नितीश कटारा की हत्या में सजा काट रहे विकास यादव के पैरोल संबंधी आवेदन पर दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया है। विकास ने 93 वर्षीय दादा की सेवा व वकील से सलाह के लिए तीन माह की पैरोल मांगी है।

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न्यायमूर्ति गीता मित्तल व न्यायमूर्ति जेआर मिड्ढा की खंडपीठ के समक्ष विकास के अधिवक्ता ने तर्क रखा कि उनके मुवक्किल के दादा की तबीयत ठीक नहीं है। वह दादा की सेवा करना चाहता है।
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इसके अलावा हाईकोर्ट द्वारा उम्रकैद की सजा को बहाल रखने के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए उसे वकील से सलाह लेनी है। अत: उसे तीन माह की पैरोल दी जाए। इसके बाद खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर 29 अगस्त को इस मुद्दे पर जवाब दाखिल करने को कहा है।
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दिल्ली पुलिस ने की फांसी की मांग
खंडपीठ के समक्ष दिल्ली पुलिस ने विकास यादव, विशाल यादव व सुखदेव पहलवान को मिली उम्रकैद को मृत्युदंड में तब्दील करने के मुद्दे पर जिरह भी की।

पुलिस के अधिवक्ता ने अपराध की क्रूरता, मकसद आदि मुद्दों को उठाते हुए कहा कि तीनों मृत्युदंड के हकदार हैं। हत्या योजनाबद्ध तरीके से की गई थी। किसी भी मामले में सजा निर्धारण के समय अपराध की क्रूरता देखनी चाहिए।


दोषियों का मानव शरीर के प्रति भी कोई समान नहीं है। उन्होंने हत्या करने के बाद शव को नग्न करके जला दिया जबकि जिस प्रकार हत्या की गई, एक ही चोट मौत के लिए काफी थी।

दोषी किसी भी प्रकार से सहानुभूति के हकदार नहीं है और न ही उनके सुधरने की आशा है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों का हवाला भी दिया।

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