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खुशखबर: ईडब्ल्यूएस श्रेणी के मरीजों को आज से निशुल्क इलाज करने का निर्देश, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

Wed, 08 Feb 2023 02:14 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Wed, 08 Feb 2023 02:14 PM IST
सार

पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान अस्पताल प्रशासन के तर्क को खारिज करते हुए कहा कि अस्पताल प्रशासन यदि बुधवार से तय शर्त के अनुसार गरीब मरीजों को निशुल्क इलाज प्रदान करना शुरु करता है तो पिछला बकाया माफ कर दिया जाएगा।

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Khushkhabar delhi in rajiv gandhi cancer institute free treatment start of EWS category patients from 8 feb
अगली सुनवाई अगले सोमवार को होगी। - फोटो : ANI

विस्तार

उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए राजीव गांधी कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के मरीजों को निशुल्क इलाज प्रदान का निर्देश दिया है। अदालत ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ऐसा न किया गया तो अस्पताल प्रशासन से पिछले 20 वर्ष के इलाज के रूप में पैसे की रिकवरी का आदेश जारी किया जाएगा।

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मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई कि अस्पताल प्रशासन ने डीडीए से ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 25 प्रतिशत मरीजों को निशुल्क इलाज देने के नाम पर सस्ती दरों पर भूमि ली थी, लेकिन जमीन लेने के समय से शर्त का पालन नहीं किया। पीठ ने कहा, यह सरासर गरीब मरीजों से धोखा है और डीडीए द्वारा तय शर्ताें का भी उल्लंघन है।
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पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान अस्पताल प्रशासन के तर्क को खारिज करते हुए कहा कि अस्पताल प्रशासन यदि बुधवार से तय शर्त के अनुसार गरीब मरीजों को निशुल्क इलाज प्रदान करना शुरु करता है तो पिछला बकाया माफ कर दिया जाएगा।

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