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Delhi: केजरीवाल सरकार की 'फरिश्ते' योजना का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, LG और स्वास्थ्य सचिव को SC का नोटिस
Fri, 08 Dec 2023 01:44 PM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: विजय पुंडीर
Updated Fri, 08 Dec 2023 01:44 PM IST
सार
'फरिश्ते दिल्ली के' योजना के लिए धन जारी करने की मांग से संबंधित दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एलजी और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को मुफ्त इलाज प्रदान किया जाता है।
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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
केजरीवाल सरकार की 'फरिश्ते दिल्ली के' योजना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। केजरीवाल सरकार फरिश्ते योजना में रोड एक्सीडेंट पीड़ितों का इलाज फ्री करवाती थी। स्वास्थ्य सचिव दीपक कुमार ने एक साल से इस योजना को बंद किया है।
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दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि जनहित में योजना को फिर से शुरू करवाया जाए। दिल्ली सरकार ने कहा कि स्वास्थ्य सचिव पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एलजी और स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी किया है।
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योजना के लिए धन जारी करने की मांग से संबंधित दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एलजी और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को मुफ्त इलाज प्रदान किया जाता है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और अन्य को नोटिस जारी किया है।
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पीठ ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि सरकार का एक धड़ा दूसरे धड़े के साथ लड़ रहा है। दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पर प्रकाश डाला कि इस योजना के तहत सड़क दुर्घटनाओं के 23,000 पीड़ितों को निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज मुहैया कराया गया है। उन्होंने निराशा व्यक्त करते हुए कहा, सरकार लिखती रहती है और भीख मांगती रहती है। एलजी भुगतान रोक देते हैं। उपराज्यपाल के अधीन स्वास्थ्य कैसे है? यह पूरी तरह से समाज कल्याण है और इसमें कोई राजनीति शामिल नहीं है। 'फरिश्ते दिल्ली के' योजना व्यक्तियों को सड़क दुर्घटनाओं में शामिल लोगों की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
क्या है फरिश्ते योजना?
इस योजना की शुरुआत दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए लोगों की जान बचाने के मकसद से हुई थी। जिसे केजरीवाल सरकार ने 2018 में शुरू किया था। जिसके तहत कोई भी शख्स सड़क हादसे में घायल होता है तो उन्हें निजी अस्पताल में इलाज की सुविधा मिलती है। इसका पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है।