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ठुल्ला कहने के मामले में केजरीवाल को पेशी से छूट
ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Mon, 17 Jul 2017 11:43 PM IST
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अरविंद केजरीवाल
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हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों को ठुल्ला कहने के मामले में केजरीवाल को 16 अक्तूबर तक पेशी से छूट दे दी। निचली अदालत ने इस मामले में केजरीवाल को समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया था। इस फैसले को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने केरीवाल की याचिका पर सुनवाई को भी 16 अक्तूबर तक स्थगित कर दिया।
कोर्ट ने इससे पहले शिकायतकर्ता पुलिसकर्मी के जवाब पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था। साकेत जिला अदालत ने आपराधिक मानहानि मामले में जुलाई 2016 में केजरीवाल को बतौर आरोपी पेश होने का निर्देश दिया था। मामले में शिकायतकर्ता पुलिसकर्मी का आरोप था कि केजरीवाल ने टीवी इंटरव्यू के दौरान पुलिसकर्मियों को ठुल्ला कह कर शिष्टाचार की सभी हदें पार कर दी थीं।
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कोर्ट ने इससे पहले शिकायतकर्ता पुलिसकर्मी के जवाब पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था। साकेत जिला अदालत ने आपराधिक मानहानि मामले में जुलाई 2016 में केजरीवाल को बतौर आरोपी पेश होने का निर्देश दिया था। मामले में शिकायतकर्ता पुलिसकर्मी का आरोप था कि केजरीवाल ने टीवी इंटरव्यू के दौरान पुलिसकर्मियों को ठुल्ला कह कर शिष्टाचार की सभी हदें पार कर दी थीं।
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