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डीडीसीए मानहानि मामले में केजरीवाल समेत छह पर मानहानि के आरोप तय

Sun, 26 Mar 2017 12:09 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sun, 26 Mar 2017 12:09 AM IST
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kejriwal and aap leaders will go to trail in ddca defamation case

डीडीसीए मानहानि मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व अन्य पांच आप नेताओं के खिलाफ अदालत ने मानहानि के आरोप तय कर दिए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान काफी हंगामा हुआ व अरुण जेटली के पेश नहीं होने के मु्द्दे पर वकीलों के बीच तीखी बहस हुई।

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केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अरविंद केजरीवाल समेत छह आप नेताओं के खिलाफ मानहानि की शिकायत दायर की थी। जेटली ने दस करोड़ रुपये मुआवजे के लिए इन आरोपियों पर हाईकोर्ट में भी दावा ठोक रखा है।
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पटियाला हाउस अदालत के सीएमएम सुमित दास ने अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, कुमार विश्वास, आशुतोष, दीपक वाजपेयी व राघव चड्ढा के खिलाफ मानहानि संबंधी धाराओं में आरोप तय कर दिए। इन नेताओं ने आरोपों को अस्वीकार करते हुए मुकदमा लड़ने का फैसला किया है। इनके खिलाफ अभियोग चलाने के लिए 20 मई की तारीख तय की गई है।
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अदालत ने फैसले में कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपियों ने शिकायतकर्ता के खिलाफ बयान दिए, जिससे उसकी व उसके परिवार के सदस्यों की भारी बदनामी हुई। इस मामले में आरोपियों पर मानहानि की धाराओं में मुकदमा चलाने के पर्याप्त साक्ष्य हैं।

कोर्ट में तीखी बहस व कहासुनी

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मामले की सुनवाई के दौरान अरुण जेटली के पेश नहीं होने को लेकर भाजपा व आप गुट के वकीलों के बीच काफी तीखी बहस व कहासुनी हुई। कोर्ट के निर्देश पर पुलिस को दखल देना पड़ा। कोर्ट ने कहासुनी करने वाले दो वकीलों को कोर्ट से बाहर निकाल दिया।

अदालती कार्रवाई के बाद संजय सिंह व आशुतोष ने मीडिया में बयान देकर कहा कि कोर्ट में भाजपा गुट के वकील ने उन्हें देख लेने और जान से मारने की धमकी दी। इन लोगों से हमें जान का खतरा है। दूसरी ओर अरुण जेटली के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने आरोपों का खंडन किया।

गौरतलब है कि जेटली ने केजरीवाल व अन्य आप नेताओं के खिलाफ 21 दिसंबर 2015 को मानहानि की शिकायत दायर मुकदमा चलाने की मांग की थी। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि वह वर्ष 2000 से 2013 के बीच डीडीसीए के अध्यक्ष थे। इन आरोपियों ने उनके व उनके परिवार पर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी 21 सेंचुरी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से वित्तीय लाभ लेने के झूठे बयान दिए।
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