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दिल्ली दंगा मामला: कोर्ट से शरजील इमाम को बड़ा झटका, PhD स्टडी मटेरियल पर जेल सुपरिंटेंडेंट पर छोड़ा फैसला
Mon, 20 Jul 2026 02:35 PM IST
अनुज कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
Published by: अनुज कुमार
Updated Mon, 20 Jul 2026 02:35 PM IST
सार
Delhi Riots Conspiracy Case: दिल्ली दंगे मामले के आरोपी शरजील इमाम की एक याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की। याचिका में इमाम ने पीएचडी शोध प्रबंध के लिए अध्ययन सामग्री की मांग की।
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शरजील इमाम (फाइल फोटो)
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले से जुड़े शरजील इमाम की एक याचिका का निपटारा किया है। शरजील इमाम ने अपनी पीएचडी थीसिस पूरी करने के लिए पेन ड्राइव में अध्ययन सामग्री की मांग की थी।
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कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पेन ड्राइव में मौजूद सामग्री को केवल जेल अधीक्षक ही नियंत्रित और उसकी निगरानी कर सकते हैं। कोर्ट ने इस मामले को जेल अधीक्षक के विवेक पर छोड़ दिया है। अब जेल अधीक्षक ही शरजील इमाम की इस मांग पर विचार करेंगे और उचित निर्णय लेंगे।
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Delhi Riots larger Conspiracy case: Delhi's Karkardooma Court disposed of the plea of Sharjeel Imam, saying that only the Jail Superintendent can control and monitor the material in the pen drive.
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The court has left the issue at the Jail Superintendent's discretion to consider… — ANI (@ANI) July 20, 2026