फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   kapil mishra challenge disqualification in court get order bring reply on assembly speaker order

कपिल मिश्रा की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई, स्पीकर के आदेश पर जवाब दाखिल करने को कहा

Fri, 09 Aug 2019 03:15 PM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Fri, 09 Aug 2019 03:15 PM IST
विज्ञापन
kapil mishra challenge disqualification in court get order bring reply on assembly speaker order
कपिल मिश्रा - फोटो : ANI

दिल्ली विधानसभा द्वारा अयोग्य करार दिए गए आप के बागी नेता कपिल मिश्रा ने इस फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया कि कपिल, विधानसभा अध्यक्ष के आदेश में उनके खिलाफ दिए गए निष्कर्षों पर अपना जवाब दाखिल करें।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने कहा कि, मिश्रा ने कहा था कि अगर वह स्पीकर राम निवास गोयल के दो अगस्त के आदेश में दिए गए निष्कर्षों को चुनौती नहीं देते तो प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का उनके दावे का कोई मतलब नहीं होगा।
विज्ञापन


इस पर कपिल के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि उनके खिलाफ लगाए सभी आरोप विवादास्पद नहीं हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि उन्होंने स्वेच्छा से पार्टी में अपनी सदस्यता छोड़ दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


अदालत ने उन्हें हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जिसमें वह दो अगस्त के आदेश पर जवाब देंगे। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 4 सितंबर की तारीख तय की।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed