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कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन कर रहा कन्हैया, रद्द हो अंतरिम जमानत
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Wed, 16 Mar 2016 05:53 AM IST
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कन्हैया कुमार
- फोटो : ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
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देशद्रोह के आरोपी व जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को प्रदान अंतरिम जमानत को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।
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इसमें कन्हैया पर देशद्रोह के पुन: बयान देने व जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी के समक्ष इस पर बुधवार को सुनवाई होगी।
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गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 2 मार्च को छह माह के लिए कन्हैया को अंतरिम जमानत दी थी। कन्हैया पर आरोप है कि उसने जेएनयू परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान फरवरी माह में राष्ट्र विरोधी नारेबाजी की थी।
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कन्हैया जानबूझकर अदालत के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं
कन्हैया कुमार
यह याचिका प्रशांत कुमार उमराव ने दायर की है। याची के अधिवक्ता आरपी लूथरा ने तर्क रखा है कि हाईकोर्ट ने 2 मार्च को जमानत देते हुए शर्त लगाई थी कि वह किसी भी प्रकार से देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा।
इसके अलावा जेएनयू परिसर में भी ऐसी गतिविधियों को नहीं होने देगा। याचिकाकर्ता ने कहा कि कन्हैया ने अपनी रिहाई के बाद भारतीय सेना के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है।
कन्हैया और उसके साथी जानबूझकर अदालत के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं।
इसके अलावा जेएनयू परिसर में भी ऐसी गतिविधियों को नहीं होने देगा। याचिकाकर्ता ने कहा कि कन्हैया ने अपनी रिहाई के बाद भारतीय सेना के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है।
कन्हैया और उसके साथी जानबूझकर अदालत के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं।