फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Kabirdham District Court sentenced accused to 20 years imprisonment in minor girl misdeed case

Kabirdham District Court: नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल कारावास की सजा

Tue, 02 Apr 2024 09:05 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम Published by: श्याम जी. Updated Tue, 02 Apr 2024 09:05 PM IST
सार

कबीरधाम जिला कोर्ट ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। मामला सिंतबर 2023 में सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र का है।
 

विज्ञापन
Kabirdham District Court sentenced accused to 20 years imprisonment in minor girl misdeed case
कबीरधाम जिला कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कबीरधाम जिला कोर्ट ने 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में मंगवार को आरोपी युवक को 20 साल की सजा सुनाई है। मामला सिंतबर 2023 में सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र का है। लगभग छह-सात माह के भीतर फैसला आया है। फैसला विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) पीठासीन अधिकारी उदयलक्ष्मी सिंह परमार ने दिया है।

विज्ञापन


कोर्ट से मिली जानकारी अनुसार, अभियुक्त कोमलदास डहरे पुत्र विजयदास डहरे (18) निवासी ग्राम जुनवानी जंगल थाना सिंघनपुरी जंगल जिला कबीरधाम ने नाबालिग बच्ची से 18 सिंतबर 2023 को दुष्कर्म किया। इस मामले में परिजनों ने थाना में 20 सितंबर 2023 को शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी कोमलदास के खिलाफ धारा 363, 366, 376(3) व धारा 06 लैंगिक अपराधों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पॉक्सो एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया। 
विज्ञापन


एफआईआर के बाद आरोपी फरार हो गया था। खोजबीन के दौरान पुलिस ने आरोपी को एक अक्तूबर 2023 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में चली सुनवाई बाद मंगलवार को अभियुक्त कोमलदास डहरे को 20 वर्ष की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed