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Kabirdham District Court: नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल कारावास की सजा
Tue, 02 Apr 2024 09:05 PM IST
श्याम जी.
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम
Published by: श्याम जी.
Updated Tue, 02 Apr 2024 09:05 PM IST
सार
कबीरधाम जिला कोर्ट ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। मामला सिंतबर 2023 में सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र का है।
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कबीरधाम जिला कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
कबीरधाम जिला कोर्ट ने 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में मंगवार को आरोपी युवक को 20 साल की सजा सुनाई है। मामला सिंतबर 2023 में सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र का है। लगभग छह-सात माह के भीतर फैसला आया है। फैसला विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) पीठासीन अधिकारी उदयलक्ष्मी सिंह परमार ने दिया है।
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कोर्ट से मिली जानकारी अनुसार, अभियुक्त कोमलदास डहरे पुत्र विजयदास डहरे (18) निवासी ग्राम जुनवानी जंगल थाना सिंघनपुरी जंगल जिला कबीरधाम ने नाबालिग बच्ची से 18 सिंतबर 2023 को दुष्कर्म किया। इस मामले में परिजनों ने थाना में 20 सितंबर 2023 को शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी कोमलदास के खिलाफ धारा 363, 366, 376(3) व धारा 06 लैंगिक अपराधों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पॉक्सो एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया।
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एफआईआर के बाद आरोपी फरार हो गया था। खोजबीन के दौरान पुलिस ने आरोपी को एक अक्तूबर 2023 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में चली सुनवाई बाद मंगलवार को अभियुक्त कोमलदास डहरे को 20 वर्ष की सजा सुनाई है।
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